Sunday, January 18, 2009

दलित" शब्द का इस्तेमाल अवैधानिक

दलित" शब्द का इस्तेमाल अवैधानिक

जनवरी 18, 2008,
रायपुर, 18 जनवरीः नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने राज्य सरकार से यह कहा है कि सरकारी दस्तावेजों में "दलित" शब्द का इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि यह शब्द अवैधानिक है.किमशन ने कहा है कि कई बार दस्तावेजों में "दलित" शब्द का इस्तेमाल "अनुसूचित जाति" की जगह किया जाता है. इस बारे में पूछने पर किमशन ने कहा कि "दलित" शब्द न तो वैधानिक है और न ही कानून में इसका कोई जिक्र है.जबकि "अनुसूचित जाति" शब्द संविधान की धारा 341 में जिक्र किया गया है. यह पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है. आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उनके डिपार्टमेंट से "दलित" शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है.

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