Monday, February 16, 2009

मां-बाप में से कोई एससी तो बच्चा भी एससी

मां-बाप में से कोई एससी तो बच्चा भी एससी

Feb 15, 12:42 am
नई दिल्ली। माता या पिता में से कोई भी अनुसूचित जाति [एससी] या अनुसूचित जनजाति [एसटी] का हो तो उनकी संतान को आरक्षित वर्ग का दर्जा दिया जाएगा। यानी वह आरक्षण का फायदा पाने का हकदार होगी। यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार ने कही है।
शनिवार को मंत्री ने कहा कि इस मामले में पिता की जाति का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। लिहाजा माता या पिता में से किसी के अनुसूचित जाति या जनजाति का होने पर बच्चे को आरक्षित श्रेणी के सदस्य के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। उनकी यह टिप्पणी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उनके मंत्रालय के उस प्रस्ताव को दो साल में दो बार अस्वीकार कर चुका है, माता की जाति के आधार पर बच्चे की जाति निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन में संशोधन का सुझाव दिया गया था।
कुमार ने संवाददाताओं से कहा, 'इस संबंध में गृह मंत्रालय का एक सर्कुलर है। इसके अनुसार माता या पिता में से कोई आरक्षित समुदाय का है तो उनके बच्चे को भी आरक्षित समुदाय का होने का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता ने अंतरजातीय शादी की हो, उसे माता-पिता में से किसी एक की जाति के होने का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

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